चेक बाउंस मामले में मुसाफिर अभिनेत्री कोएना मित्रा को छह माह की सजा

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फिल्‍म अभिनेत्री कोएना मित्रा को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में 6 महीने जेल की सजा दी है। साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि कोएना, शिकायतकर्ता को ब्याज समेत 4.64 लाख रुपये भी दें।

अभिनेत्री कोएना मित्रा यदि ऐसा करने में असफल रहती हैं, तो उनको तीन माह अधिक की सजा काटनी होगी। हालांकि, अभिनेत्री कोएना मित्रा ने खुद को बेकसूर बताते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्‍च अदालत में अपील करने की बात कही है।

अभिनेत्री कोएना मित्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘अंतिम सुनवाई के दौरान मेरा वकील अदालत में नहीं पहुंच सका और मेरे पक्ष को अच्‍छे तरीके से नहीं सुना गया। हम इस फैसले के खिलाफ उच्‍च अदालत में जाएंगे। मेरे वकील इसके लिए तैयारी कर रहे हैं।‘

गौरतलब है कि ये वित्‍तीय विवाद 2013 का है। पूनम सेठी ने कोएना मित्रा के सामने तीन लाख रुपये का चेक बाउंस का केस दर्ज कराया था। पूनम सेठी के अनुसार कोएना मित्रा ने अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए उनसे पैसे उधार लिए थे, जो वह वापिस करने में असफल हुईं हैं।

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