Wednesday, November 6, 2024
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मधुर भंडारकर की सुपारी देने वाली प्रीति जैन दोषी, 3 साल की सजा

मुम्‍बई। फिल्‍मकार मधुर भंडारकर को मारने की साजिश रचने के मामले में एक स्थानीय अदालत ने मॉडल प्रीति जैन को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अन्‍य दो दोषियों को भी अलग अलग समय अवधि कैद की सुनाई गई है।

जानकारी के अनुसार प्रीती जैन को गैंगस्टर अरुण गवली के सहयोगी नरेश परदेशी को साल 2005 में पैसे देकर फिल्‍मकार मधुर भंडारकर की हत्‍या करवाने की साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया है।

लगभग एक साल बाद मॉडल प्रीति जैन ने मधुर भंडारकर के खिलाफ बलात्कार का मामला दायर किया था। हालांकि, 2012 में मॉडल ने फिल्‍मकार के खिलाफ दायर बलात्‍कार का मामला वापिस ले लिया था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कहा कि प्रीति जैन ने मधुर भंडारकर की हत्‍या करने के लिए गैंगस्‍टर को 75000 रुपये का भुगतान किया था। लेकिन, जब गैंगस्‍टर काम पूरा करने में असफल हुए तो मॉडल ने अपने पैसे वापिस मांगे। जब इस सांठ गांठ की भनक अरुण गवली को लगी, तो उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया।

इस मामले में अदालत ने नरेश परदेसी और शिवराम दास को भी क्रमश: तीन और दो साल कैद की सजा सुनाई क्‍योंकि उन पर मॉडल की मदद करने का दोष है।

हालांकि, इस अदालतीय फैसले को चुनौती देने के लिए मॉडल प्रीति जैन के पास कुछ सप्‍ताह का समय है।

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