महाराष्ट्र सरकार के एक निर्णय को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 65 साल से अधिक उम्र के कलाकारों को शूटिंग करने की अनुमति दे दी।

यह फैसला इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और अभिनेता प्रमोद पांडे द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति SJ Kathawalla और न्यायमूर्ति Riyaz I Chagla की खंडपीठ ने सुनाया।
अदालत के अनुसार सभी पर एक जैसे दिशा निर्देश लागू होते हैं, उम्र के आधार पर किसी भी तरह की अलग से बंदिश नहीं लगाई जा सकती।
गौरतलब है कि पिछले महीने इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार के शूटिंग संबंधित दिशा निर्देशों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दरअसल, कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते 65 साल से अधिक उम्र के कलाकारों और अन्य व्यक्तियों को शूटिंग स्थल पर मौजूद न रहने के दिशा निर्देश जारी किए थे।
महाराष्ट्र सरकार के फैसले को लेकर 65 साल से अधिक उम्र के कलाकारों में काफी रोष देखने को मिला क्योंकि अन्य कलाकारों की तरह अधिक उम्र के कलाकार भी काम पर लौटना चाहते थे।
इस बात को ध्यान में रखते हुए अभिनेता प्रमोद पांडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के शूटिंग संबंधित दिए दिशा निर्देश को खारिज करने की अपील की थी।












