नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि बॉलीवुड फिल्म ‘लव डे – प्यार का दिन’ को यू/ए प्रमाणपत्र के साथ रिलीज किया जाए। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के आदेश को निरस्त कर यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि सीबीएफसी ने इस फिल्म को ए प्रमाणपत्र (केवल वयस्कों के देखने के लिए) दिया था। यू/ए प्रमाणपत्र मिलने के बाद इस फिल्म को बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चे इसे अभिभावकों की निगरानी और मार्गदर्शन में देख सकेंगे।
न्यायालय ने फिल्म में कुछ संवादों को प्रतिबंधित करने के निर्देश भी दिए। यह फिल्म 23 सितम्बर को रिलीज होगी।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने फिल्म के निर्माता राजलक्ष्मी इंटरटेनमेंट की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसे उनके वकील बलदेव सिंह बेदी ने दायर किया था।
सीबीएफसी ने फिल्म में 16 कट लगाने और ‘ए’ प्रमाणपत्र देने की बात कही, जिसके बाद निर्माता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। -आईएएनएस