मुम्बई। फिल्म भूमि से कमबैक की तैयारी में जुटे अभिनेता संजय दत्त और उनकी वापसी का इंतजार कर रहे प्रशंसकों के लिए बुरी ख़बर है।
गुरूवार को महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा, ‘सरकार की ओर से संजय दत्त को रिहा करने के मामले में कोई कानून नहीं तोड़ा गया। यदि अदालत इस बात से असहमत होती है, और मामले में जल्दबाजी बरतने की बात सामने आती है तो सरकार संजय दत्त को वापिस जेल भे सकती है।’
इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आर एम सावंत और साधना जाधव की पीठ ने कहा कि अदालत का ऐसा कोई इरादा नहीं, और कहा कि अदालत केवल पुष्टि करना चाहती थी कि संजय दत्त को रिहा करने के मामले में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं।
दरअसल, पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था कि संजय दत्त को उनकी पांच साल की सजा पूरी होने से पहले ही क्यों रिहा कर दिया था। बता दें कि संजय दत्त को उनकी सजा खत्म होने के 8 महीने पहले ही उनके अच्छे बर्ताव को देखते हुए रिहा कर दिया गया था।
अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को दो सप्ताह के अंदर संजय दत्त की रिहाई को उचित ठहराने वाली एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है, जिसमें अच्छे संजय दत्त के अच्छे व्यवहार का विस्तार से उल्लेख किया हो।
गौरतलब है कि यह मामला पीआईएल के तहत सामने आया है। दरअसल, संजय दत्त ने सजा के दौरान काफी बार जमानत ली थी। संजय दत्त मुंबई सीरियल धमाकों में अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए थे।
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