अवैध हथियार केस में सलमान खान दोष या नहीं, फैसला 18 को

0
189

जयपुर। भले ही काले हिरणों के शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया हो। लेकिन, उस दौरान बरामद हुए हथियारों के मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है, जिसकी सुनवाई जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सोमवार को पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा, ‘मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।’

जानकारी के अनुसार इस मामले का फैसला 18 जनवरी 2017 को आएगा और 18 साल पुराने इस मामले में जब फैसला सुनाया जाएगा, उस समय सलमान खान को अदालत में मौजूद रहना होगा।

गौरतलब है कि सलमान खान 1998 के दौरान फिल्‍म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान के पास से कुछ हथियार बरामद किए गए थे, जिनके लाइसेंस की आवधि खत्‍म हो चुकी थी। उनके खिलाफ आग्नेयास्त्र कानून के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था।

हालांकि, सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय ने चिंकारा शिकार मामले में बरी कर दिया है। इसके बाद, राजस्थान सरकार ने सलमान खान को चिंकारा के शिकार मामले में बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ वर्ष 2016 के अक्टूबर में एक विशेष सुनवाई याचिका (एसएलपी) सर्वोच्च न्यायालय में दायर की।

-आईएएनएस/फिल्‍मी कैफे टीम